प्रीतेश आर्य रायपुर ✍🏻छत्तीसगढ़ शासन ने नगरीय निकायों में आने वाले नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष के चेक पॉवर यानी वित्तीय अधिकार खत्म कर यह अधिकार सीएमओ को प्रदान कर दिया है।
राजपत्र में प्रकाशित हुआ इस संशोधन के बाद नगर पालिका और नगर पालिका के चुने हुए अध्यक्ष को वित्तीय अधिकार अब नही रहेंगे। राजपत्र में प्रकाशन होने के बाद वित्तीय पॉवर अब सीएमओ को दे दिया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार भुगतान किया गया नस्ती और भुगतान की जानकारी 3 दिवस के भीतर अध्यक्ष को सूचनार्थ भेजा जाएगा। इस कदम को नगरीय निकाय में काबिज अध्यक्षों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।