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सब्जी काटने के चापट (चाकू) से ढाबा संचालक पर हमला करने वाले आरोपी को थाना सिटी कोतवाली मुंगेली पुलिस ने किया गिरफ्तार


मुँगेली प्रीतेश आर्य ✍🏻मामले का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि शरद उर्फ नानू साहू पिता स्व. धनीराम साहू, उम्र 27 वर्ष निवासी रामगढ़ थाना सिटी कोतवाली मुंगेली ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 16.08.2024 को रात्रि करीब 09 बजे में खर्राघाट के पास ढाबा में हिसाब-किताब कर रहा था, तभी योगेश साहू, अपने चच्खना/किराना दुकान से आया और मेरे दुकान के ग्राहक को बुला लेते हो बोलते हुये हाथ मुक्का से मारपीट करने लगा, और दुकान के सब्जी काटने के चापट (चाक) को उठाकर चापट (चाकू) से मुझे गर्दन के बगल व पीछे तरफ, सीना हाथ तथा पेट में मारपीट कर चॉट पहुंचाया है कि रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अप.क 319/2024 धारा 296.118 (1) 351 (2) बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया विवेचना के दौरान मामले में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट जोड़ी गयी। मामले की गभीरता को देखते हुये श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री गिरिजा शंकर जायसवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पंकज पटेल व अनुविभागीय पुलिस अधिकारी श्री सालिकराम घृतलहरे के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में प्रकरण के आरोपी योगेश उर्फ मंगल साहू पिता केजूराम साहू उम्र 42 वर्ष निवासी रामगढ़ थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को सकूनत रामगढ़ में घेराबंदी कर हिरासत में दिनाक 19.08.2024 के 10 बजे सुबह लिया गया व थाना में पूछताछ करने पर अपराध सदर धारा के तहत् अपराध सबूत पाये जाने से दिनांक 19.08.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर पेश कर जेल दाखिल किया गया है।

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक तेजनाथ सिंह, उप निरी जी.एस. यादव, प्रआर. 78 प्रमोद वर्मा, आरक्षक 129 टेकसिह साहू एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा।


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