मुँगेली ✍🏻 आगामी गणेश विसर्जन एवं इदमिलावुनबी में सम्पुर्ण राज्य में छत्तीसगढ़ साउण्ड युनियन द्वारा डी.जे. एवं धुमाल बाजा वालो की तरफ से अनिश्चित कालिन हड़ताल ज्ञात हो की वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार, शासन, प्रशासन द्वारा डी. जे. व धुमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- छत्तीसगढ़ शासन का कहना है की वाहन में साउण्ड सिस्टम नही बांधना है परन्तु बिना वाहन के साउण्ड सिस्टम २निंग जुलूस झांकी या अन्या किसी रोड शो में चला पाना संभव ही नहीं है।
- छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 55 db में साउण्ड और धुमाल को बजाना कहा गया है जो की कभी भी संभव नही है. क्यूकि एक कार का हॉर्न 90 db से ज्यादा बजता है तो 55 db में किसी भी साउण्ड सिस्टम को चलाना संभव ही नहीं है।
- साउण्ड सिस्टम डी.जे. और धुमाल वालो के उपर प्रशासन द्वारा अपराधिक धाराए लगाने को कहा गया है जबकी देखा जाए तो हम व्यापारी है और लोग हमें अपने त्यौहार और कई खुशियां मनाने के लिये कार्य देते है
और आजकल कार्यवाही के रूप में हम साउण्ड एवं धुमाल वालो के सामान को राजसात करने और 25 लाख २५. तक का जुर्माना
- और कई जनहो पर साउण्ड सिस्टम को बदनाम करने की झूठी खबरे फैलाई जा रही की डी. जे. बजने
- की वजह से किसी की मृत्यु हो गई है वो भी बिना किसी प्रमाण के जबकी हम सभी डी. जे. साउण्ड और धुमाल वाले कई वर्षों से यह कार्य कर रहे है आज तक किसी को कोई शिकायत नही हुई है इन सभी बातों को देखते हुए हम साउण्ड एवं धुमाल वालों का काम कर पाना असंभव है।
छत्तीसनद साउण्ड एसोसिएशन ने आने वाले त्यौहारों (गणेश विसर्जन इदमिलावुनबी) एवं किसी भी सरकारी आयोजन व राजनैतिक कार्यक्रमो में अपनी सेवाएं नहीं देने का और अनिश्चित कालिन हड़ताल में जाने का फैसला किया है जिसके चलते छत्तीसगढ़ में कही भी डी. जे. साउण्ड एवं धुमाल नहीं बजेगा जब तक हमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने नही दिया जाएगा तब तक यह हड़ताल जारी रहेगा
मांगे
- माल वाहक वाहन में साउण्ड सिस्टम लगाने की छूट प्रदान कि जाए
- किसी भी डी. जे. साउण्ड एवं धुमाल वालो के खिलाफ आपराधिक धाराओ का प्रयोग ना करे
साउण्ड सिस्टम को राजसात ना करे क्योकि हममे से बहुत से लोग कर्ज या बैंक लोन की मदद से इस व्यापार को करते है और यह गैर कानुनी सामग्री नहीं है
3.55 db का 70 साल पुराना नियम में जलद से जल्द संशोधन किया जाए