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आधार अपडेट करने से लेकर ITR भरने तक 15 दिसंबर से पहले कर लें ये काम


प्रीतेश अज्जू आर्य ✍🏻इस साल के आखिरी महीने दिसंबर को खत्म होने में अब 21 दिन शेष हैं। इस दौरान ​कई ऐसे वित्तीय काम हैं, जिन्हें पूरा करने की समयसीमा भी खत्म होने वाली है। इनमें विलंबित आईटीआर भरने से लेकर आधार कार्ड में अपडेट तक शामिल हैं।

15 दिसंबर तक मुफ्त अपडेट करने का मौका
जिनके आधार कार्ड 10 साल पुराने हैं, वे सभी लोग इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त में अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट प्रक्रिया में नाम, पता, जन्मतिथि और फोटो में सुधार किया जा सकता है। तय तिथि के बाद अपडेट कराने पर आधार कार्ड सेंटर में जाना होगा, जहां 50 रुपये का निर्धारित शुल्क चुकाना होगा। वहीं, बायोमेट्रिक जानकारी में बदलाव के लिए 100 रुपये चुकाने होंगे।

ऐसे ऑनलाइन अपडेट करें

– सबसे पहले वेबसाइट (https://myaadhaar.uidai.gov.in/) पर जाएं। आधार नंबर से लॉगिन करें।

– फिर ‘proceed to update address’ विकल्प को चुनें। आपको ओटीपी आधार से पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।

– इसके बाद ‘Document Update’ विकल्प चुनें। इसके बाद आपको सभी ब्योरा दिखेगा। इन्हें सत्यापित करें।

– अब जिस जानकारी को अपडेट करना चाहते हैं, उसे चुनें। इसके बाद मांगे गए दस्तावेज की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

– ध्यान रहे कि जन्म तिथि को केवल एक बार अपडेट किया जा सकता है।

ईपीएफओ से जुड़े निजी क्षेत्र के नए कर्मचारियों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) को सक्रिय करने की समयसीमा भी पास आ गई है। कर्मचारियों को अब अपने यूएएन और बैंक खाते को 15 दिसंबर तक हर हाल में आधार से लिंक करना होगा। पहले इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर थी, लेकिन ईपीएफओ ने 15 दिसंबर तक इसे बढ़ा दिया था।

यूएएन सक्रिय होने से कर्मचारी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का लाभ उठा पाएंगे। अभी सिर्फ चालू वित्त वर्ष में नौकरी में आए कर्मचारियों से जानकारी अपडेट कराई जा रही है। अगले चरण में पुराने कर्मचारियों को भी अपना ब्योरा अपडेट करना होगा।

अगर कोई टैक्सपेयर वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने से चूक गया है उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है। इसके करदाता विलंबित (बिलेटेड) आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। यह ध्यान देने वाली बात है कि विलम्बित ITR दाखिल करते समय आपको जुर्माना देना पड़ पड़ता है, जो 1000 से लेकर 5000 रुपये तक हो सकता है।

इसके अलावा, एडवांस टैक्स भरने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है। 15 मार्च तक 100 फीसदी अग्रिम कर चुकाना होता है। 15 सितंबर तक इसका 45 फीसदी, 15 दिसंबर तक 75 फीसदी और 15 मार्च तक 100 फीसदी जमा कराना होता है। समयसीमा निकल जाने पर जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ सकता है।


Pritesh Arya

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