मुंगेली पुलिस ने सुलझाया ग्राम दाबों के अंधे कत्ल का राज, पांच आरोपी गिरफ्तार

मुंगेली। थाना फास्टरपुर क्षेत्र के ग्राम दाबों में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी आखिरकार मुंगेली पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में गठित टीम ने मामला सुलझाते हुए हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया। तरवरपुर धान खरीदी सोसायटी में नियुक्ति को लेकर परेशान प्रबंधक नेतराम साहू ने पुरानी रंजिश में युवक की हत्या कराने के लिए सुपारी दी थी। इस हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक विधि से संघर्षरत बालक को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
मामला इस तरह सामने आया
दिनांक 10 सितंबर की रात करीब 9 बजे प्रार्थी हेमचंद साहू अपने साथी हेमप्रसाद साहू के साथ ग्राम दाबो रोड किनारे बैठा था। इस दौरान अज्ञात हमलावरों ने लोहे के पाइप से हमला कर हेमप्रसाद की हत्या कर दी और उसका मोबाइल एवं प्रार्थी की मोटरसाइकिल लूटकर फरार हो गए। वारदात को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 53/2025 दर्ज कर जांच शुरू की।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए मुंगेली पुलिस अधीक्षक ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मयंक तिवारी के मार्गदर्शन में विशेष टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर की सूचना पर संदेहियों को चिन्हित कर जांच की गई।
साजिश का खुलासा
जांच में सामने आया कि प्रबंधक नेतराम साहू पर धान खरीदी में अनियमितताओं के मामले में तुलसी साहू और उसके बेटे नरेन्द्र साहू उर्फ पप्पू ने न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया था, जिसके कारण नेतराम को नौकरी से निष्कासित कर दिया गया। हालांकि न्यायालय के आदेश पर बहाली मिली, लेकिन पुनः ज्वाइनिंग में रुकावट आने से नाराज नेतराम ने नरेन्द्र उर्फ पप्पू की हत्या कराना तय किया।
नेतराम ने अपने साले सुनील साहू को 50 हजार रुपये देने का वादा कर हत्या की साजिश रची। सुनील ने अपने साथी शुभम पाल, गौकरण साहू और एक नाबालिग को शामिल कर योजना बनाई। वारदात वाले दिन आरोपियों ने शराब पीने के बाद मृतक पर लोहे के पाइप से हमला किया और उसे मौत के घाट उतार दिया।
पुलिस की कार्रवाई
पूछताछ एवं तकनीकी जांच के आधार पर पुलिस ने पहले सुनील साहू को हिरासत में लिया, जिसने पूरी वारदात का राज खोला। इसके बाद नेतराम साहू सहित सभी आरोपियों—सुनील साहू, शुभम पाल और गौकरण साहू को गिरफ्तार किया गया। एक नाबालिग को भी न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों से हत्या में प्रयुक्त दो लोहे के पाइप, मृतक का मोबाइल, लूटी गई मोटरसाइकिल, एक बोलेरो वाहन और अन्य सामान भी जब्त किए गए।
गिरफ्तार आरोपी
नेतराम पिता निरंजन साहू, उम्र 43 वर्ष, निवासी सिल्ली, जिला मुंगेली
सुनील साहू पिता बहोरिक साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी पौनी पुसेरा, जिला कबीरधाम
शुभम पाल पिता संदीप पाल, उम्र 18 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, चकरभांठा, जिला बिलासपुर
गौकरण साहू पिता परसराम साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी बड़े पौनी, जिला मुंगेली
01 विधि से संघर्षरत बालक
जब्त सामग्री
दो नग लोहे के पाइप
मृतक का मोबाइल फोन
प्रार्थी की मोटरसाइकिल
घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल
आरोपी नेतराम साहू का बोलेरो वाहन
पूरे मामले की कार्रवाई थाना प्रभारी फास्टरपुर गिरिजाशंकर यादव, साइबर सेल प्रभारी सुशील कुमार बंछोर समेत पुलिस की विशेष टीम द्वारा की गई। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।





