अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए

रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत पर वापस जेल भेजने का आदेश दिया है।
बताया जा रहा है कि 6 दिसंबर को जब अमित बघेल सरेंडर करने के लिए देवेंद्रनगर थाने की ओर बढ़ रहे थे, तभी थाने से लगभग 20 मीटर पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
अमित बघेल पर छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़ने के मामले में विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। 27 अक्टूबर को उन्होंने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद अग्रवाल समाज और सिंधी समाज में भारी नाराजगी फैल गई। रायपुर, रायगढ़, सरगुजा समेत कई जिलों के साथ-साथ अन्य राज्यों में भी समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया था।
इसी कड़ी में सिंधी समाज के पदाधिकारियों ने देवेंद्रनगर थाने में अमित बघेल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद से मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। कोर्ट के निर्णय के बाद अब अमित बघेल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।





