Chhattisgarh

अपोलो फार्मेसी मामला मुंगेली: अवैध निर्माण पर नगर पालिका सख्त, 48 घंटे में जवाब न देने पर फिर चलेगा बुलडोजर


मुंगेली। शहर के पुराने बस स्टैंड क्षेत्र में अपोलो फार्मेसी दुकान को प्रशासन द्वारा की गई अवैध निर्माण पर तोड़फोड़ के बाद एक बार फिर अवैध निर्माण का मामला गरमा गया है। नगर पालिका परिषद मुंगेली ने सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02 निवासी संबंधित पक्ष को अंतिम नोटिस जारी कर दो दिनों के भीतर जवाब मांगा है। स्पष्ट किया गया है कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो प्रशासन दोबारा बुलडोजर चलाएगा।

मामला क्या है?

​नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, सरदार पटेल वार्ड स्थित निजी भूमि पर भवन निर्माण के लिए अनुमति ली गई थी, लेकिन मौके पर स्वीकृत नक्शे से अधिक निर्माण कर लिया गया। इस अवैध निर्माण को लेकर नगर पालिका ने पूर्व में कई बार नोटिस जारी किए थे। जिसके खिलाफ संबंधित पक्ष ने माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी।

कोर्ट का फैसला और वर्तमान स्थिति

​बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद राजस्व और नगर पालिका की टीम ने पूर्व में अवैध हिस्से को तोड़ने की कार्रवाई की थी। प्रशासन का आरोप है कि कोर्ट के आदेश और नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए उसी स्थान पर पुनः अवैध रूप से निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है।

कड़ी कार्रवाई की चेतावनी

​मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नोटिस प्राप्ति के 02 दिवस के भीतर यह स्पष्ट करना होगा कि किस अनुमति के तहत पुनः निर्माण किया जा रहा है। निर्धारित समय सीमा में जवाब न मिलने पर अवैध निर्माण को ढहाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसका पूरा खर्च और जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी। साथ ही, वैधानिक और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है।

​इस नोटिस की प्रतिलिपि कलेक्टर मुंगेली, पुलिस अधीक्षक, और तहसीलदार सहित संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई है।


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Pritesh Arya

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