छत्तीसगढ़ में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर रोक से जमीन बाजार ठप”

पांच डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री पर हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने रोक लगा दी है, जिससे जमीन की खरीदी-बिक्री प्रभावित हुई है और ऑनलाइन प्रक्रिया भी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है।
रोक लगाने के कारण
अवैध प्लाटिंग रोकना: सरकार का उद्देश्य अवैध कॉलोनियों या प्लाटिंग पर नियंत्रण पाना है, क्योंकि पहले छोटे-छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री से गैरकानूनी तरीके से जमीन बेची जा रही थी।
कृषि भूमि की सुरक्षा: छोटे भूखंडों के टुकड़ों में बिक्री की वजह से किसानों की जमीन सुरक्षित नहीं थी, इसलिए यह कदम उठाया गया।
खरीदी-बिक्री पर असर
रजिस्ट्री रुकने से छोटे साइज के प्लाट (1000-2000 वर्गफुट) की बिक्री बंद हो गई है।
पहले जहाँ प्रतिदिन 200 से अधिक रजिस्ट्रियां होती थीं, अब यह संख्या घटकर बहुत कम रह गई है।
गरीब और जरूरतमंद लोग, जिनके पास कम जमीन है या जो छोटी प्लाट खरीदना चाहते हैं, वे सबसे अधिक प्रभावित हैं।
ऑनलाइन सुविधा की परेशानी
राज्य सरकार ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया, लेकिन इससे लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है।
दस्तावेज़ अपलोड और अपॉइंटमेंट के बाद भी रजिस्ट्री में देरी या रुकावटें आ रही हैं—कभी आवश्यक अधिकारी उपस्थित नहीं होते, कभी तकनीकी कारणों से प्रक्रिया अटक जाती है।
किस पर लागू होता है नियम
यह नियम केवल कृषि भूमि पर लागू है, शहरी क्षेत्रों की व्यवसायिक और डायवर्टेड (गैर कृषि) भूमि की रजिस्ट्री पहले की तरह हो सकती है।
ग्रामीण क्षेत्रों में पांच डिसमिल से कम की जमीन की रजिस्ट्री पर पूर्ण रोक है।
निष्कर्ष
पांच डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री पर रोक के कारण छोटे भूखंडों की खरीदी-बिक्री काफी हद तक प्रभावित हुई है, वहीं ऑनलाइन रजिस्ट्री में तकनीकी व प्रशासनिक दिक्कतें भी सामने आ रही हैं।





