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16 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देखेंगे Social Media, संसद में बिल पेश,


मेलबर्न ख़बरदार36 न्यूज़ ✍🏻. ऑस्ट्रेलिया की संचार मंत्री मिशेल रोलैंड ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान वाला एक विधेयक बृहस्पतिवार को संसद में पेश किया. अगर यह विधेयक कानून का रूप अख्तियार करता है, तो उक्त कानून अपनी तरह का दुनिया का पहला कानून होगा. रोलैंड ने कहा कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करना अभिभावकों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है.

उन्होंने बताया कि विधेयक में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अकाउंट बनाने से रोकने में विफल रहने पर जिन सोशल मीडिया मंचों पर पांच करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर) तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है, उनमें टिकटॉक, फेसबुक, स्नैपचैट, रेडिट, एक्स और इंस्टाग्राम जैसे मंच शामिल हैं.

रोलैंड ने संसद से कहा, “यह विधेयक समाज में एक नया मानक सिद्धांत स्थापित करने की कोशिश करता है कि सोशल मीडिया तक पहुंच ऑस्ट्रेलिया में बड़े होने की परिभाषित विशेषता नहीं है. बड़े पैमाने पर लोगों का मानना है कि बच्चों और किशोरों को इंटरनेट पर उपलब्ध “बिना काट-छांट वाली” असीमित सामग्री तक पहुंच हासिल करने से रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए.” इस विधेयक को व्यापक राजनीतिक समर्थन हासिल है.

विधेयक के कानून की शक्ल लेने के बाद सोशल मीडिया मंचों के पास उम्र संबंधी प्रतिबंध लागू करने के लिए एक साल का समय होगा.
रोलैंड ने कहा, “ऑस्ट्रेलिया के बहुत से युवाओं के लिए सोशल मीडिया हानिकारक साबित हो सकता है. चौदह से 17 साल के लगभग दो-तिहाई ऑस्ट्रेलियाई बच्चों ने इंटरनेट पर बेहद हानिकारक सामग्री देखी है, जिसमें मादक पदार्थ के सेवन, आत्महत्या, हिंसा या खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ी सामग्री शामिल हैं. एक-चौथाई बच्चों ने खानपान संबंधी बुरी आदतों को बढ.ावा देने वाली सामग्री देखी है.” रोलैंड ने एक सरकारी शोध के हवाले से बताया कि 95 फीसदी ऑस्ट्रेलियाई अभिभावक ऑनलाइन सुरक्षा को बच्चों की परवरिश की दिशा में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक मानते हैं.

हालांकि, ‘एक्स’ के मालिक एलन मस्क ने इस विधेयक पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने एक पोस्ट में कहा, “(यह विधेयक) इंटरनेट तक पहुंच नियंत्रित करने का ऑस्ट्रेलियाई लोगों का पर्दे के पीछे का प्रयास प्रतीत होता है.” एक सरकारी बयान में कहा गया है कि ऑस्ट्रेलिया 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट पर उपलब्ध पोर्न सामग्री तक पहुंच हासिल करने से रोकने के उपायों पर भी काम कर रहा है.


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