आम लोगो से रकम धोखाधड़ी करने वाले बी.एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाएड लिमिटेड कंपनी के डारेक्टर को मुंगेली पुलिस द्वारा मध्यप्रदेश से 02 आरोपी को किया गया गिरफ्तार

खबरदार न्यूज़ ✍🏻मुंगेली पुलिस द्वारा थाना सरगांव के बी.एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाएड लिमिटेड कंपनी के द्वारा रकम योखाधड़ी के प्रकरण में धारा 173 (8) जा. फौ. के तहत 08 वर्ष से फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने मे मिली सफलता आरोपी के विरूद्ध थाना सरगांव में अपराध क्रमांक 262/2016 बारा 420,34 भादवि एवं ईनामी चिट और चन अधिनियम 3,4,5 स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 एवं निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम धारा 10 पंजीबद्ध आवेदिका हैपशिया प्रकाश पिता प्रेमप्रकाश मसीह निवासी बैतलपुर लिखित आवेदन पेश किया एनएस कि माह जून 2013 से बी.एन. गोल्ड कंपनी का अभिकर्ता कन्हैया साहु ग्राम बासीन ने आवेदिका की मां एस्ता प्रकाश को बी. एन. गोल्ड कंपनी में प्रतिमाह 1000 रूपये की दर से 05 वर्ष तक रकम जमा करने पर मूलधन का अलावा 24000 रूपये व्याज मिलने की बात पर आवेदिका के मां के प्रार्थिया के नाम पर खाता खोलवाया उक्त खाता में 38000 रूपये अभिकर्ता कन्हैया साहु को दिया जो माह अप्रैल 2016 तक का था समाचार पत्रों के माध्यम से बी. एन. गोल्ड कंपनी के फर्जी होने की जानकारी होने पर अभिकर्ता कन्हैया साहु से सम्पर्क करने का प्रयास किया गया किन्तु कन्हैया साहु नही मिलने एवं कार्यालय भी बंद मिलने पर आवेदिका के शिकायत पत्र पर दिनांक 27.08.2016 की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 262/2016 धारा 420,34 भादवि. इनामी चिट और धन परिचालन अधिनियम 3,4,5 निपेक्षकों का संरक्षण अधिनियम धारा 10 पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान कंपनी के डायरेक्टर सचिन दामोर निवासी इन्द्रपुरी कॉलोनी झाबुआ (म.प्र) एवं अभिकर्ता कन्हैया साहु निवासी बासीन को विधिवत गिरफ्तार कर प्रकरण में अन्य फरार आरोपियों होने से समयावधि मे धारा 173 (8) जा.फौ. के तहत मान. न्यायालय प्रकरण पेश किया गया था, प्रकरण मे विनय कुमार यादव पिता केदार नाथ उम्र 35 साल 2. विकास भारती पिता केदारनाथ उम्र 40 साल साकिन उपरपुर बिहार 3. अनिल कुमार शर्मा पिता तिलक राम उम्र 42 साल साकिन घोरपुडे महाराष्ट्र 4. गुरूविंदर सिंह पिता चरणजीत सिंह उम्र 43 साल साकिन पिंडोरी निजरम पंजाब 5. गोपाल दास पिता महेत्तर दास उम्र 52 साल साकिन कोथारी कोरबा 6. चैतराम केवट पिता बसंत केंवट उम्र 50 साल साकिन मल्हार बिलासपुर 7. बलजीत सिंह पिता चरणजीत सिंह उम्र 39 साल साकिन मकान नं. 24 टावर इन्क्लेव फेस-1 बंडाला रोड थाना नं. 05 जलांघर पंजाब 8.. संदीप सौंध पिता मोहिंदर दास सौंघ उम्र 39 साल साकिन मकान नं. 12 टावर इन्क्लेव फेस-1 बंडाला रोड थाना नं. 05 जलांघर पंजाब 9. विपिन यादव पिता अभिलाख सिंह यादव साकिन हरचंद्रपुरा थाना देहात भिंड जिला भिंड मध्यप्रदेश का जिला जेल हरदोई उप्र० को गिरफ्तार किया गया है। प्रकरण माननीय न्यायालय धारा 173 (8) जा.फी. के तहत पेश किया गया था फरार आरोपियों की लगातार पतासाजी किया जा रहा था
मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये लंबित 173 (8)
जा.फौ. के तहत फरार आरोपियों की गिरफ्तारी कर प्रकरण की शीघ्र निराकरण करने निर्देशित किया गया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली नवनीत कौर छाबड़ा एवं उप पुलिस अधीक्षक नवनीत पाटिल के पर्यवेक्षण में थाना सरगांव पुलिस टीम तैयार कर फरार आरोपी 01. चरण सिंह ठाकुर पिता स्व. नरबत सिंह उम्र 44 वर्ष साकिन अरनियाराम थाना आस्टा जिला सिहोर (म.प्र.), 02. विक्रम सिंह सोनालिया पिता स्व. करन सिंह 47 वर्ष साकिन मुंगेली थाना आस्टा जिला सिहोर (म.प्र.) की पतासाजी कर आरोपीगण के सकूनत मध्यप्रदेश पुलिस टीम जाकर दोनों आरोपियों के सकूनत में दबिश देकर मिलने पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गयी जिन्होने तत्कालिक समय में कथित बी.एन. गोल्ड रियल स्टेट एण्ड एलाएड लिमिटेड कंपनी बिलासपुर में डॉयरेक्टर के पद पर कार्यरत रहना एवं कथित तौर पर निवेशकों से धोखाधड़ी कर रकम 5 करोड़ 53 लाख 22 हजार 722 सौ रूपये को संचय करना स्वीकार किये है जिन्हें विधिवत गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजी गयी।
उक्त कार्यवाही मे उप निरी. संतोष शर्मा थाना प्रभारी सरगांव, सउनि महादेव खुंटे, आर. जितेन्द्र जाधव,रिपिन बनर्जी की अहम भुमिका रही