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चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना या डाउनलोड करना पॉक्सो के तहत अपराध: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला सुनाया है. शीर्ष अदालत ने कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को डाउनलोड करना या देखना पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने यह फैसला सुनाया. याचिका में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई…

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