Chhattisgarh

परीक्षा के दौरान रात 10 से सुबह 6 बजे तक डीजे-धुमाल पर पूर्ण प्रतिबंध, एसडीएम ने संचालकों को दी चेतावनी


मुंगेली | 17 फरवरी 2026जिले में बोर्ड एवं स्थानीय परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और शोर-मुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार, मुंगेली एसडीएम अजय शतरंज ने मंगलवार को डीजे एवं धुमाल संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक ली। बैठक में स्पष्ट किया गया कि छात्रों की पढ़ाई में खलल डालने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का होगा कड़ाई से पालन

​बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा अवधि के दौरान रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों (डीजे/लाउडस्पीकर) का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। एसडीएम ने निर्देश दिए कि शासन द्वारा जारी नियमों और कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित किया जाए।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर दायरे में ‘नो नॉइज़ ज़ोन’

​प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों, अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया है। इन केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के साउंड सिस्टम या शोर करने वाले उपकरणों का उपयोग वर्जित रहेगा।

थाना प्रभारियों को निगरानी के निर्देश

​नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित गश्त और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि परीक्षा केंद्रों के आसपास विशेष सतर्कता बरती जाए और किसी भी अनुचित गतिविधि पर तत्काल एक्शन लिया जाए।

“छात्रों का भविष्य हमारी प्राथमिकता है। परीक्षा के दौरान शांति बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संचालकों के उपकरण जब्त कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।”

श्री अजय शतरंज, एसडीएम, मुंगेली


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Pritesh Arya

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