Chhattisgarh

धान खरीदी में लापरवाही पर बड़ी गाज: मुंगेली जिला खाद्य अधिकारी निलंबित


नियमों के उल्लंघन और मॉनिटरिंग में कोताही पर शासन का कड़ा एक्शन, नवा रायपुर अटैच

मुंगेली |

छत्तीसगढ़ शासन ने धान खरीदी व्यवस्था में अनियमितता और कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मुंगेली के जिला खाद्य अधिकारी (DFO) हुलेश डड़सेना को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर धान खरीदी के दौरान शासकीय नियमों की अनदेखी और मॉनिटरिंग में गंभीर लापरवाही के आरोप हैं।

इन गंभीर आरोपों के चलते हुई कार्रवाई

​जारी निलंबन आदेश के अनुसार, श्री डड़सेना पर धान खरीदी केंद्रों की व्यवस्था में लापरवाही बरतने का दोष पाया गया है। विभाग द्वारा की गई समीक्षा में सामने आया कि अधिकारी द्वारा:

  • ​खरीदी केंद्रों का नियमित और प्रभावी निरीक्षण नहीं किया गया।
  • ​राइस मिलरों द्वारा धान के उठाव (डीओ) की सही ढंग से निगरानी नहीं की गई।
  • ​उठाव किए गए धान की गुणवत्ता और मात्रा की जांच में कोताही बरती गई।

सिविल सेवा नियमों के तहत एक्शन

​शासन ने इसे ‘छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966’ का उल्लंघन माना है। निलंबन की अवधि के दौरान श्री डड़सेना का मुख्यालय संचालनालय खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नवा रायपुर तय किया गया है। नियमानुसार उन्हें इस अवधि में जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

विभाग ने दिए सख्त संकेत

​इस कार्रवाई से जिले के प्रशासनिक अमले में हड़कंप मच गया है। शासन ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि धान खरीदी जैसे संवेदनशील कार्य में किसी भी स्तर पर पारदर्शिता की कमी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में कुछ अन्य केंद्रों और संबंधित कर्मचारियों पर भी जांच की गाज गिर सकती है।


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Pritesh Arya

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