Chhattisgarh
अवैध निर्माण पर”मुंगेली नगरपालिका का अंतिम अल्टीमेटम: 3 दिन में हटा लें अवैध निर्माण, वरना चलेगा प्रशासन का बुलडोजर”

मुंगेली। नगर पालिका परिषद मुंगेली ने शहर के सरदार पटेल वार्ड क्र. 02 में नजूल और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध निर्माण को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) ने इस संबंध में एक अंतिम सूचना जारी करते हुए संबंधित पक्ष को 3 दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर चलाकर निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और इसका खर्च भी संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
नगर पालिका द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, श्रीमती रुची जैन (पति श्री गौतम जैन) को पुराने बस स्टैंड स्थित नजूल भूमि पर 592 वर्गफीट (भूतल और प्रथम तल) के निर्माण की अनुमति दी गई थी। हालांकि, एक शिकायत के बाद जब विभाग ने स्थल निरीक्षण किया, तो पाया गया कि अनुमति के विपरीत 937.50 वर्गफीट पर निर्माण कर लिया गया है।
निजी भूमि से ज्यादा क्षेत्रफल पर निर्माण
जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि संबंधित व्यक्ति के पास स्वामित्व की कुल भूमि केवल 732 वर्गफीट है, जबकि निर्माण 937.50 वर्गफीट पर किया गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि निजी भूमि से लगी हुई सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कार्य किया गया है।
प्रशासन की चेतावनी
नगर पालिका ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि:

- 3 दिन की मोहलत: अतिरिक्त और अतिक्रमित निर्माण को 3 दिनों के भीतर स्वयं हटा लें।
- होगी सख्त कार्रवाई: समय सीमा बीतने के बाद राजस्व और निकाय की टीम द्वारा निर्माण हटा दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित पक्ष की होगी।
- वसूला जाएगा हर्जाना: अतिक्रमण हटाने में जो भी व्यय (खर्च) होगा, वह संबंधित पक्ष को ही देना होगा।
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