रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा महिला कर्मचारियों और छात्राओं के साथ हो रहे किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत जशपुर जिले के मनोरा विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य श्री आर.बी. निराला को निलंबित कर दिया गया है।
यह निलंबन, श्री निराला पर लगाए गए गंभीर आरोपों और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की गई जांच के बाद हुआ है।
श्री निराला के खिलाफ आई शिकायतों में विद्यालय की महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ उनके अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार की पुष्टि हुई है।
जांच में पाया गया कि श्री निराला का आचरण महिलाओं के सम्मान और गरिमा के प्रतिकूल है। जांच प्रतिवेदन के अनुसार, उनके व्यवहार में शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के प्रमाण मिले, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत सख्त नियमों का उल्लंघन है।
सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया है। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर कार्यालय में रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।
मामले की गंभीरता और अन्य पहलू
इस घटना ने सरकारी स्कूलों में शिक्षक आचरण को लेकर चिंता बढ़ा दी है, खासकर उन संस्थानों में जहां बच्चों और महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। मुख्यमंत्री ने इस मामले पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की बात कही है।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि राज्य के किसी भी शैक्षणिक संस्थान में महिलाओं और छात्राओं के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।