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राज्य शासन द्वारा रजनीकांत सिंह ठाकुर को लोक अभियोजक बनाया गया


मुंगेली प्रीतेश अज्जू आर्य ✍🏻/ राज्य शासन, एतद्द्वारा, मनीष चौबे, शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक, मुंगेली की सेवाएँ उनके उत्तराधिकारी के पदमार ग्रहण करने के दिनांक से समाप्त करते हुये उनके स्थान पर रजनीकांत सिंह ठाकुर को राज्य की ओर से पैरवी करने के लिए शासकीय अभिभाषक, मुंगेली तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 18 (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये लोक अभियोजक, मुंगेली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि तक या उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करता है।

उन्हें शासन द्वारा निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित रिटेनर फीस एवं अन्य फीस देय होगी। उनकी सेवा की अन्य शर्ते छ०म० शासन, विधि विभाग मैन्युअल में निर्धारित अनुसार होगी। नियुक्त शासकीय अभिभाषक / लोक अभियोजक को शुल्क आदि का भुगतान विधि और विधायी कार्य विभाग के आदेश क्रमांक 3142/751/21-4/छ.ग./2022 दिनांक 25 मार्च, 2022 के अनुरूप देय होगी।


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