Chhattisgarh

नियमों की अनदेखी पड़ी भारी: मुंगेली में अपोलो फार्मेसी का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) निरस्त


भवन निर्माण अनुमति की शर्तों का उल्लंघन करने पर नगर पालिका परिषद ने की बड़ी कार्रवाई

मुंगेली। नगर पालिका परिषद मुंगेली ने नियमों के उल्लंघन के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अपोलो फार्मेसीज लिमिटेड को मेडिकल स्टोर संचालन के लिए जारी किया गया अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) द्वारा निरीक्षण के बाद पाई गई अनियमिताओं के आधार पर की गई है।

क्या है पूरा मामला?

​प्राप्त जानकारी के अनुसार, सरदार पटेल वार्ड क्रमांक 02, पुराना बस स्टैंड स्थित एक भवन (नजूल शीट नं. 38 सी, प्लॉट नं. 45/3) में अपोलो फार्मेसी के संचालन के लिए विभाग द्वारा पूर्व में एनओसी जारी की गई थी। यह भवन श्रीमती रुचि जैन (पति श्री गौतम लोढ़ा) के नाम पर दर्ज है।

निरीक्षण में खुली पोल

​नगर पालिका द्वारा किए गए निरीक्षण में यह पाया गया कि जिस भवन में मेडिकल स्टोर का संचालन किया जा रहा है, उसका निर्माण स्वीकृत मानचित्र (नक्शे) के अनुरूप नहीं किया गया है। विभाग द्वारा जारी एनओसी की कंडिका क्रमांक 05 में यह स्पष्ट उल्लेख था कि यदि भवन निर्माण अनुमति (क्र. 2024-2025-000050) के अनुसार नहीं पाया जाता, तो एनओसी स्वतः ही निरस्त मानी जाएगी।


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Pritesh Arya

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