मुँगेली

होली त्यौहार मे बछड़े को क्रुरतापुर्वक मारने वाले आरोपियो को मुंगेली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्यवाही कर 08 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार


➡️ थाना कोतवाली मे अपराध कमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 आरोपियो के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना जारी

  मुंगेली ✍🏻  दिनांक 16.03.2025 को जिला मुंगेली  थाना सिटी कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत हेड़सपुर (नवागांव) खार में गाय के बछड़े को किसी अज्ञात व्यक्तियों द्वारा निर्दयता पूर्वक वध करके सिर धड़ से अलग करने की सूचना सूचक मनीष वैष्णव पिता चंद्र किशोर वैष्णव निवासी खैरवार (बैरागी) थाना सिटी कोतवाली मुंगेली जिला मुंगेली (बजरंग दल) एवं संगठन से प्राप्त होने पर मौके पर तत्काल थाना सिटी कोतवाली पुलिस के द्वारा जाकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया घटनास्थल हेड़सपुर खार में एक बछड़े का शव क्षत-विक्षिप्त हालत में पाया गया, लिखित आवेदन पर थाना सिटी कोतवाली मुंगेली में अपराध क्रमांक 92/2025 धारा 325, 299 बीएनएस, छ.ग. पशु परिरक्षण अधि, 2004 की धारा 4,10 एवं पशुक्रुरता अधिनियम 1966 की धारा 11 के तहत् अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के द्वारा उक्त कृत्य करने वालो के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही करने हेतू निर्देशित किया गया जिसके परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मुंगेली सुश्री नवनीत कौर छाबड़ा के मार्गदर्शन मे उप पुलिस अधीक्षक श्री सालिक राम घृतलहरे, उप पुलिस अधीक्षक पथरिया श्री नवनीत पाटिल के नेतृत्व में अलग अलग पुलिस टीम गठित कर अज्ञात आरोपियो की पतासाजी हेतू रवाना किया गया, प्रकरण मे विवेचना दौरान अनेक कैमरे तथा सायबर सेल तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किये गये तथा मुखबीर सूचना से घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ किया गया, विवेचना पर 08 आरोपियों की उक्त अपराध में संलिप्तता पायी गयी जिसे पुलिस टीम द्वारा तकनीकी माध्यम से आरोपीगण 1. बबला उर्फ राजेश पिता मुंगेलीहा दिवाकर उम्र 42 वर्ष साकिन हेड्सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली, जिला मुंगेली 2. जितू उर्फ जीतराम बारले पिता बैसाखु बारले उम्र 65 वर्ष साकिन ग्राम करहुल पुलिस सहायता केन्द्र लिमतरा, थाना सिमगा जिला बलौदाबाजार 3. प्रदीप मसीह पिता कृष्णारास उम्र 50 वर्ष साकिन गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार 4. प्रवीण मसीह पिता विराज मसीह उम्र 50 वर्ष साकिन गणेशपुर, थाना सिमगा, जिला बलौदाबाजार 5. सुशील जांगड़े पिता रामदास उर्फ मत्तु उम्र 40 वर्ष साकिन हेड़सपुर, थाना सिटी कोतवाली मुंगेली 6. मेला राम दिवाकर पिता पंचु दिवाकर उम्र 31 वर्ष साकिन रामाकापा 7. मनोज दिवाकर पिता श्याम लाल दिवाकर उम्र 40 वर्ष साकिन रामाकापा 8. अशोक उर्फ बैहा पिता बेदू खाण्डे उम्र 50 वर्ष साकिन रामाकापा थाना सिटी कोतवाली मुंगेली को अलग-अलग स्थान से घेराबंदी कर हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों ने होली के अवसर पर बछड़े को मार कर बछड़े का मांस का उपभोग एवं विक्रय करने के उद्देश्य से उक्त कृत्य करना स्वीकार करने पर आरोपियो से घटना में प्रयुक्त हथियार को जप्त कर आरोपियो को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया।

उक्त कार्यवाही मे निरी. कार्तिकेश्वर जांगड़े उपनिरीक्षक नंद लाल पैकरा, उप निरी सुशील बंछोर,उपनिरी. शोभा यादव, सउनि ईश्वर राजपूत, प्र.आर. दयाल गवास्कर, लोकेश राजपूत, यशवंत डाहिरे, नरेश यादव,रवि जांगड़े आर. भेषज पाण्डेकर, राजू साहू, अतुल ठाकूर, गिरीराज सिंह, महेन्द्र ठाकुर, हेमसिंह ठाकुर, योगेश यादव, अजय चन्द्राकर, राकेश बंजारे, रमाशंकर जायसवाल,टेकसिंह साहू, विकास ठाकूर, मणिशंकर शुक्ला म.आर. वृंदा पंद्राम, बबीता श्रीवास की अहम भुमिका रही।


Pritesh Arya

छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरें पढ़ें khabardaar36.com पर – राजनीति, अपराध, शिक्षा, खेल और प्रशासन से जुड़ी हर बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे पहले और सबसे सटीक।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button