
ख़बरदार न्यूज़ ✍️मुंगेली – छ.ग. कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर तले तीन दिवसीय हड़ताल किया जा रहा है। इसी कडी में मुंगेली जिले के तहसीलदा एव ंनायब तहसीलदार भी आगर खेल परिसर में हडताल पर रहे। जिसके चलते तहसील का कार्य प्रभावित रहा। संघ द्वारा तीन चरण में हडताल किया जा रहा है। जिसमें प्रथम चरण मुगेली में 28 जुलाई को हडताल किया गया है। वही 29 जुलाई को संभाग स्तर पर हडताल किया जायेगा, एवं 30 जुलाई को प्रांत स्तर पर हडताल आयोजित है।
गौरतलब हो कि तहसील दार एव ंनायब तहसील दारो द्वारा अपनी 17 सूत्रिय मांगो को लेकर तीन दिवसीय हडताल किया जा रहा है जो क्रमश जिला संभाग एवं प्रदेश स्तर पर आयोजित किया जायेगा । जिसको लेकर संघ के उपाध्यक्ष अतुल वैष्णव ने बताया कि हमारी 17 सूत्रिय मांगे है। जिस पर हम शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते है।
क्या है प्रमुख मंागे –
1. सभी तहसीलों में स्वीकृत सेटअप की पदस्थापना – सभी तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर, चपरासी, ॅठछए ज्ञळव्ए नायब नाजिर, माल जमादार, भृत्य, वाहन चालक, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की पदस्थापना की जाए। यदि संभव न हो तो संबंधित तहसील को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा की बाध्यता से मुक्त किया जाए।
2. तहसीलदार से डिप्टी कलेक्टर पद पर पदोन्नति प्रक्रिया – सीधी भर्ती और पदोन्नति का अनुपात पूर्व की भांति 50रू50 रखा जाए और पूर्व में की गई घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।
3. नायब तहसीलदार पद को राजपत्रित करने की मांग इस आशय की पूर्व घोषणा का तत्काल क्रियान्वयन किया जाए।
4. ग्रेड पे में शीघ्र सुधार – तहसीलदार और नायब तहसीलदार के लंबित ग्रेड पे सुधार को शीघ्र किया जाए।
5. शासकीय वाहन की उपलब्धता – सभी तहसीलों में कार्यवाही, प्रोटोकॉल एवं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी हेतु शासकीय वाहन व चालक की व्यवस्था हो या वाहन भत्ता प्रदान किया जाए।
6. निलंबन से बहाली – बिना वैध प्रक्रिया, नियमित आदेश या अभियोजन कार्रवाई से प्रभावित तहसीलदारों / नायब तहसीलदारों को 15 दिवस में जांच पूर्ण कर बहाल किया जाए।
7. न्यायालयीन प्रकरणों में आदेशों का पालन – न्यायालयीन नामलों को जनशिकायत/जनशिकायत प्रणाली में स्वीकार न किया जाए।
8. न्यायालयीन आदेशों पर एफ आई आर नहीं – बिना सक्षम न्यायालय की अनुमति के पारित आदेशों के विरुद्ध एफ आई आर या मीडिया ट्रायल न हो। न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम के तहत स्पष्ट निर्देश जारी हो।
9. न्यायालय में उपस्थिति हेतु व्यवस्था – न्यायालयीन कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रोटोकॉल ड्यूटी से पृथक व्यवस्था की जाए।
10. मानदेय भुगतान एवं नियुक्ति – आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ की नियुक्ति हेतु तहसीलदार को अधिकृत किया जाए।
11. प्रशिक्षित ऑपरेटर की नियुक्ति – ।हतपेजंबा, स्वामित्व योजना, म ब्वनतज, भू-अभिलेख जैसे तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित ऑपरेटर नियुक्त किए जाए।
12 ैस्त्ध्।ैस्त् की बहाली – तहसीलदारों की पर्याप्त संख्या को देखते हुए ैस्त्ध्।ैस्त् को पुनः भू अभिलेखीय कार्यों हेतु बहाल किया जाए।
13. व्यक्तिगत मोबाइल नंबर की गोपनीयता – ज्प् की भांति पदेन शासकीय मोबाइल नंबर और डिवाइस प्रदान किया जाए।
14. सुरक्षाकर्मी – प्रत्येक तहसील में सुरक्षा कर्मी की तैनाती एवं फील्ड भ्रमण हेतु वाहन उपलब्ध कराया जाए।
15. सडक दुर्घटना में तहसीलदारों के माध्यम से आर्थिक सहायता राशि ₹25000.00 तत्काल मौके पर देने की मांग आती है। परंतु तत्काल में राशि उपलब्ध नहो होती है। उक्त राशि मौके पर दिए जाने के संबंध में शासन से स्पस्ट गाइडलाइन्स जारी हो। इसके अलावा भी अन्य कई घटनाओं में तहसीलदारों से ही मौके पर मुआवजा राशि की अपेक्षा की जाती है। उसके सम्बन्ध में भी गाइडलाइन्स स्पष्ट जारी हो।
16. संघ की मान्यता – प्रदेश के समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार संघ के सदस्य है। अतः शासन के समक्ष मांगें प्रस्तुत करने व समाधान हेतु वार्ता एवं पत्राचार में संघ को की मान्यता दी जाए।
17. विशेषज्ञ कमिटी का गठन – प्रदेश में राजस्व न्यायालय के संदर्भ में सलाह व अपनी समस्याओं को प्रस्तुत किये जाने हेतु राज न्यायालय सुदृणीकरण तहत विशेषज्ञ कमिटी / परिषद का गठन किया जाए।
इस अवसर पर अतुल वैष्णव, कुणाल पाण्डेय, शेखर पटेल,लीलाधर क्षत्रिय ,हरिश्चंद्र यादव छाया अग्रवाल, चंदन दुबे महेत्तर प्रसाद कौशिक, सी पी सोनी, प्रकाश यादव, शान्तनु तारम, चंद्रकांत राही उपस्थित रहें ।