मुंगेली, 03 सितंबर 2026:
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मुंगेली जिले में 04 सितंबर को मांस बिक्री, स्लॉटर हाउस (पशुवध गृह) और शराब दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अमृत विकास तोपनो ने छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए आदेश जारी कर दिया है।
मांस बिक्री और स्लॉटर हाउस पर रहेगा प्रतिबंध
शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत जिले के समस्त नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत संचालित पशुवध गृहों और मांस-मछली की दुकानों को जन्माष्टमी के दिन बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने अधिकारियों को शासन के इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।
04 सितंबर को जिले में घोषित ‘शुष्क दिवस’
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर्व की गरिमा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 04 सितंबर को जिले में ‘शुष्क दिवस’ (Dry Day) घोषित किया गया है। इसके तहत निम्नलिखित पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा:
- मदिरा दुकानें एवं अहाता: जिले की समस्त देशी मदिरा दुकानें [सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट)], विदेशी मदिरा दुकानें [एफ.एल-1 (घघ), एफ.एल-1 (घघ कम्पोजिट)] और उनसे संबद्ध सभी अहाते बंद रहेंगे।
- होटल एवं बार: एफ.एल. 3 होटल बार एवं होटल सिटी पैलेस में मदिरा की बिक्री और परोसना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
- परिवहन एवं आयात-निर्यात: जिले में स्थित डिस्टिलरी (डी.-1) मेसर्स भाटिया वाईन मर्चेंट प्रा.लि. धूमा से मदिरा का परेषण, आयात-निर्यात और परिवहन पूरी तरह से रोक दिया गया है।
कलेक्टर श्री अमृत विकास तोपनो ने संबंधित सभी विभागीय अधिकारियों को आदेश का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

The News Related To The News Engaged In The Khabar Daar36 Web Portal Is Related To The News Correspondents The Editor Does Not Necessarily Agree With These Reports The Correspondent Himself Will Be Responsible For The News.

