जरहागांव/मुंगेली:
मुंगेली जिले के थाना जरहागांव क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दशरंगपुर में गत 15 अक्टूबर की सुबह सड़क किनारे खड़े तीन व्यक्तियों को तेज रफ्तार पिकअप वाहन से कुचलकर मौत के घाट उतारने वाले चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वाहन समेत फरार हो गए थे, जिन्हें मुंगेली पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने रायगढ़-उड़ीसा बॉर्डर से धर दबोचा। आरोपियों के खिलाफ सदोष मानव वध (गैर-इरादतन हत्या) समेत गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई कर सभी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
दर्दनाक हादसे में हुई थी तीन की मौत
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 की सुबह लगभग 06:00 से 06:15 बजे के बीच ग्राम दशरंगपुर मुख्य मार्ग पर एक सफेद रंग की महिंद्रा वीरो (क्रमांक WB 25 Z 5623) के चालक ने तेज गति और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए सड़क किनारे खड़े तीन लोगों को जोरदार टक्कर मार दी थी।
इस भीषण हादसे में अधीनदास मोहले (65 वर्ष), बल्लू बघेल (56 वर्ष) (दोनों निवासी दशरंगपुर) और गंगाराम टंडन (निवासी रेहुंटा, भाठापारा) की मौके पर ही गंभीर चोट आने से मौत हो गई थी। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया था।
मर्ग जांच में हुआ सनसनीखेज खुलासा
घटना के बाद पुलिस ने मर्ग कायम कर जब बारीकी से जांच शुरू की, तो गवाहों के बयानों और तकनीकी साक्ष्यों से चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जांच में पता चला कि यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं थी, बल्कि वाहन चालक ने यह जानते हुए कि इस तरह वाहन चलाने से किसी की जान जा सकती है, जानबूझकर विपरीत दिशा में खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हुए तीनों को टक्कर मारी थी।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (भा.पु.से.) के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा और एसडीओपी आशीष अरोरा के मार्गदर्शन में थाना जरहागांव और साइबर सेल की संयुक्त टीम का गठन किया गया।
उड़ीसा बॉर्डर पर हुई घेराबंदी, पश्चिम बंगाल से जुड़े तार
साइबर टीम और थाना पुलिस को तकनीकी इनपुट मिला कि आरोपी वाहन लेकर रायगढ़ के रास्ते उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की ओर भाग रहे हैं। तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने रायगढ़ साइबर सेल के सहयोग से महिंद्रा वीरो वाहन को रायगढ़ के उड़ीसा बॉर्डर पर रोक लिया और वाहन में सवार चार संदिग्धों को हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे 14 अक्टूबर को बकरी खरीदने मुंगेली आए थे। 15 अक्टूबर की सुबह जब वे दशरंगपुर पहुंचे और मुख्य सड़क खाली मिली, तो गाड़ी में बैठे साथियों के उकसाने पर चालक नबजीत दास ने बेहद लापरवाही और तेज रफ्तार में विपरीत दिशा में गाड़ी चलाकर तीनों को टक्कर मार दी थी।
पहचान छिपाने के लिए मिटाए साक्ष्य
वारदात के बाद आरोपी गाड़ी पर लगे खून के निशानों को साफ करने और पहचान छिपाने की नीयत से वाहन के बोनट को तोड़कर फेंक चुके थे। पुलिस ने मामले में धारा 238(A) (साक्ष्य छिपाना) और 3(5) BNS की धाराएं भी जोड़ी हैं।
गिरफ्तार आरोपियों के नाम:
- नबजीत दास (वाहन चालक) पिता स्व. परेश दास, उम्र 24 वर्ष
- अनंता विश्वास पिता कानु विश्वास, उम्र 31 वर्ष
- कानु विश्वास पिता स्व. अनिल, उम्र 57 वर्ष (उपरोक्त तीनों निवासी – कंकपुल कलंगढ़, थाना अशोकनगर, जिला नार्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल)
- सौरव मल्लिक पिता गौतम, उम्र 30 वर्ष, निवासी – तरून पल्ली, पश्चिम बंगाल
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त महिंद्रा बोलेरो वाहन (WB 25 Z 5623) को जब्त कर लिया है और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
सराहनीय भूमिका:
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी जरहागांव दिव्यकांत पाण्डेय, साइबर सेल प्रभारी उपनिरीक्षक सत्येन्द्र पुरी गोस्वामी, प्रधान आरक्षक देव डिन्डोरे, आरक्षक अतुल सिंह, राहुल यादव, प्रवीण मिश्रा तथा रायगढ़ साइबर टीम के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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