बिलासपुर/कोटा।
छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग (मंत्रालय) द्वारा बिलासपुर जिले के अंतर्गत आने वाले कोटा क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार ने विकास की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए कोटा नगर पंचायत का उन्नयन कर इसे ‘नगर पालिका कोटा’ के रूप में गठित करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस निर्णय का छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) में भी प्रकाशन कर दिया गया है।
राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक GENCOR/8034/2025 के अनुसार, राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब पूर्ववर्ती नगर पंचायत कोटा के क्षेत्र को ‘नगर पालिका कोटा, जिला-बिलासपुर’ के रूप में पुनर्गठित किया गया है। वर्ष 2011 की आधिकारिक जनगणना के अनुसार, इस क्षेत्र की जनसंख्या 18,405 दर्ज है।
सीमाओं में नहीं होगा कोई बदलाव
अधिसूचना की अनुसूची-2 में स्पष्ट किया गया है कि नवगठित कोटा नगर पालिका की सीमाएं पूरी तरह से वही रहेंगी जो पूर्व में नगर पंचायत कोटा की थीं। यानी वर्तमान नगर पंचायत की सीमाओं को ही यथावत रखते हुए नगर पालिका की सीमा निर्धारित की गई है। यह आदेश छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार उप-सचिव भागवत जायसवाल द्वारा जारी किया गया है।
शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं को मिलेगी रफ्तार
कोटा को नगर पालिका का दर्जा मिलने से अब क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास, सड़कों, साफ-सफाई और जनसुविधाओं के विस्तार के लिए राज्य व केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट और अनुदान में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इस फैसले के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और नागरिकों में हर्ष का माहौल है। लोगों का मानना है कि इस उन्नयन से कोटा क्षेत्र के व्यवस्थित और आधुनिक शहरी विकास को एक नई गति मिलेगी।

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