धारदार हथियार रखने पर होगी सख्त कार्रवाई: मुंगेली पुलिस की चेतावनी

मुंगेली। शहर में कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंगेली पुलिस ने नागरिकों से महत्वपूर्ण अपील की है। पुलिस ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित धारदार वस्तु न रखे। ऐसा करने वालों के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धारदार वस्तु से किसी को चोट पहुंचाता है, तो उसके खिलाफ प्राणघातक हमले की धारा 109 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।इसके साथ ही दुकानदारों और स्टेशनरी स्टोर संचालकों को भी हिदायत दी गई है कि वे किसी संदिग्ध व्यक्ति को कटर या धारदार चाकू न बेचें तथा हर खरीददार के आधार कार्ड की प्रति अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें।मुंगेली पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की जानकारी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 9479193044 या 8319412724 पर तुरंत दें। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि नागरिक द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।अगर किसी संदिग्ध की फोटो या वीडियो रील या सोशल मीडिया पर उपलब्ध हो, तो उसे भी पुलिस के साथ साझा किया जा सकता है। पुलिस ने कहा है कि ऐसे सतर्क और जिम्मेदार नागरिक समाज में अपराध नियंत्रण के लिए सबसे बड़ी ताकत हैं।





